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November 23, 2024

नगर परिषद नाहन के कई वार्ड सहित ग्राम पंचायत नाहन कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम

News portals-सबकी खबर (नाहन)

नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1,6,7,11 व 12 में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 1 सुन्दर बाग कॉलोनी रमेश सुपुत्र विद्यासागर के घर का प्रथम मंजिल, वार्ड नम्बर कांग्रेस भवन के नजदीक 6 अजय बहादुर सुपुत्र जगत बहादुर का घर, वार्ड नम्बर 7 लाडली की चक्की के समीप नितिश सुपुत्र अनिल कुमार का घर, वार्ड नम्बर 11 सुरेश कुमार सुपुत्र अर्जुन सिंह बड़ा चौक, वार्ड नम्बर 12 में  अनिल दीपक व सतीश सुपुत्र शिवराम के घर व वार्ड नम्बर 12 मंे ही पवन, राजकुमार सुपुत्र मधु राम का घर सहित ग्राम पंचायत नाहन मजौली में  कुलदीप व रमेश सुपुत्र खुशी राम के घर व ग्राम पंचायत कालाआंब ग्राम ओगली में राजन पत्नी प्रकाश पासवान के घर को कन्टेंमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 1,6,7,11 व 12 सहित ग्राम मन्जौली व ग्राम ओगली को बफर जोन घोषित किया गया है।


इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।


यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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