News portals-सबकी खबर (नाहन)
पावटा साहिब उप-मण्डल की ग्राम पंचायत भाटन वाला में करोना पॉंजीटिव केस पाये जाने पर ग्राम पंचायत भाटन वाला में स्थित अजमेर सिंह के घर से पंचायत घर तक का क्षेत्र और अजमेर सिंह के घर से पिछे की ओर पटवार खाना भाटन वाला तक के क्षेत्र और ग्राम पंचायत परदूनी के वार्ड न0 4 और 5 के क्षेत्र को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया हैं।इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत भाटन वाला के शेष क्षेत्र और ग्राम पंचायत परदूनी की ग्राम खजूरनावाला के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा।इस क्षेत्र में आपाताकालीन स्थिति को छोडकर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रेट डियूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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