News portals सबकी खबर
जिला सिरमौर के उपमण्डल संगडाह के हरीपुरधार में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद उप-तहसील हरीपुरधार के ग्रीन वैली होम स्टे भवन को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।
उन्होंने बताया कि इस होम स्टे भवन में रह रहे लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी तथा आपातकालीन स्थिति को छोड़कर उन्हें भवन के अंदर ही रहना होगा। इसके अतिरिक्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरीपुरधार से पीडब्लूडी रेस्ट हाउस तक तथा खारोटिया खाला से हरिपुरधार के कला मोड़ तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित पंचायत के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी संगड़ाह द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
Recent Comments