News portals-सबकी खबर(पांवटा साहिब)
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैलून संचालकों के लिए सरकार व प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी। जिसमे काम के दौरान सैलून के स्टाफ के सदस्यों को मास्क, हेड कवर, एप्रोन पहनना जरूरी हैं। काम करते हुए ।फेश शील्ड, मास्क ग्लब्स व सैनिटाइजर का इस्तेमाल सैलून संचालकों करना हैं। इसके साथ ही बालों की कटिंग के रेट भी बड़ा कर तय किये गए थे। लेकिन, कुछ सैलून संचालक दाम तो पूरे वसूल रहे हैं। लेकिन गाइडलाइंस के तहत कार्य नही कर रहे हैं।
मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैलून संचालकों के लिए शासन ने गाइडलाइन जारी की है। हेयर सैलून सेंटर, ब्यूटी पार्लर्स में संचालकाें काे हर ग्राहक को अलग तौलिया, मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर उपलब्ध कराना था। सर्दी जुकाम से पीड़ित सैलून में कटिंग, स्पा, सेविंग कराने नहीं आ सकते।
फेस शील्ड, हेंड ग्लब्स, मास्क लगाकर ही सैलून संचालक सेविंग, कटिंग, फेशियल नहीं कर सकते। अब सेलून और पार्लर की सर्विस में सैनिटाइजर, डिस इंफेक्शनर, अलग-अलग इक्यूपमेंट और डापोजेबल तौलिया जैसे खर्च बढ़ गए थे। इसके बाद हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर में चार्ज भी बड़े थे। सैंकड़ो कामगारों व लोगो ने पैसे पूरे वसूले जा रहे हैं। लेकिन, कुछ सैलून वर्कर को फेस शील्ड, ग्लब्स, मास्क का प्रयोग नही कर रहे हैं।
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