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हिमाचल चुनाव आयोग सभी 55 नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव एक साथ कराने पर ध्यान केंद्रित किए है।हिमाचल की नई नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी जोरशोर से की जा रही है।राज्य के म्यूनिसिपल एक्ट में नई नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव कराने को दो साल का समय देने का प्रावधान है लेकिन, अब सभी के चुनाव एक साथ कराए जाने हैं।
यही कारण है कि चुनाव से पहले वार्डबंदी कराई जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 30 नगर परिषदें और 25 नगर पंचायतें हैं। पुरानी नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव 18 जनवरी, 2021 से पहले कराने अनिवार्य हैं। एक्ट के अनुसार नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव पांच साल की अवधि के भीतर कराने होते हैं। बताते हैं कि राज्य चुनाव आयोग 12 अक्तूबर से पहले वार्डबंदी और पदों के आरक्षण का काम पूरा करने के आदेश दे चुका है।
आयोग पुरानी और नई नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर चुका है ताकि, समय की बचत की जा सके। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी बताते हैं कि पुरानी और नई नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी चल रही है।
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