News portals-सबकी खबर (बिलासपुर)
हिमाचल प्रदेश में जंगली जानवर के हमले से मौत या फिर घायल होने पर अब पीडि़त को ज्यादा मुआवजा राशि मिलेगी। सरकार के निर्देशानुसार अब अगर जंगली जानवर के हमले से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो पीडि़त परिवार को चार लाख की मुआवजा राशि मिलेगी | यदि जंगली जानवर पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके लिए भी अच्छी मुआवजा राशि का प्रावधान अब सरकार की ओर से किया गया है। इनमें कई लोगों की जान भी चली जाती है, वहीं कई विकलांग हो जाते हैं। इसे देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस मुआवजा राशि को बढ़ाया जाए।
जबकि इससे पहले यह मुआवजा राशि केवलमात्र एक लाख थी। वहीं, इससे पहले जंगली जानवर के हमले से किसी व्यक्ति के विकलांग होने पर दो लाख, गंभीर घायल या फिर कुछ विकलांगता होने पर 75 हजार, साधारण चोट आने पर 15 हजार की राशि का प्रावधान किया गया है।इससे पहले विकलांगता पर एक लाख, किसी व्यक्ति के गंभीर घायल होने पर 33 हजार तथा भेड़, बकरी के नुकसान पर 400 रुपए का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन सरकार की ओर से इस मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि घोड़ा, खच्चर, भैंस, याक, ऊंट, बैल पर जंगली जानवर हमला करता है तो पीडि़त पशुपालक को 30 हजार, जर्सी गाय पर 15 हजार, गाय की लोकल नस्ल पर छह हजार, भेड़, बकरी, सूअर पर तीन हजार के अलावा अन्य कई पशुओं के नुकसान पर 1500 रुपए का मुआवजा मिलेगा।
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