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हिमाचल प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने शनिवार को नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। 22, 23 और 24 मार्च को नामांकल दाखिल किए जाएंगे। सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकल दाखिल किए जा सकेंगे। 25 मार्च को रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल करेंगे।
27 मार्च को प्रत्याशी नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। मतदान 7 अप्रैल को सुबह 8:00 से दोपहर बाद 4:00 बजे तक करवाया जाएगा। मतदान के बाद नगर निगम मुख्यालयों में मतगणना की जाएगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर में चुनाव होंगे। नगर निगम के चुनाव के लिए 150 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इन ईवीएम की व्यवस्था कर ली है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार इन चारों नगर निगमों के लिए 75 मतदान केंद्र स्थापित होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में एक-एक ईवीएम लगेगी। इसके अलावा इतनी ही ईवीएम अतिरिक्त रखी जाएंगी।
बता दे कि 7 अप्रैल को ही जिला शिमला के टुटू, चौपाल और मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पद के चुनाव होंगे। तीनों ब्लॉकों में कुल 138 प्रधान पदों के लिए चुनाव होगा। उल्लेखनीय है कि इन ब्लॉकों के प्रधान पदों के चुनाव का मामला आरक्षण रोस्टर के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जारी की है।
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