Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

November 23, 2024

हिमाचली हस्तशिल्प कलाकारों को औजार खरीदने के लिए मिलेगी 75 प्रतिशत अनुदान राशि

News portals सबकी खबर 
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना प्रदेश में चलाई जा रही है जिसमे विभिन्न परम्परागत कलाओं से जुडे़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रूपये तक की किमत के नए औजार खरीदने पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। जिला उद्योग केन्द्र नाहन के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि काष्ठ कला, धातु कला, मूर्ति कला, चम्बा रूमाल, कांगड़ा पेंटिंग, मिनीअचर आर्ट, थंग्का पेंटिंग, हथकरघा पर बुनाई, गलीचा बुनाई, पारम्परिक आभूषण जैसी विभिन्न परम्परागत कलाओं से जुडे़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकार इस योजना का लाभ ले सकते है।
  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए दस्तकार को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन संबंधित विकास खण्ड के प्रसार अधिकारी उद्योग/खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्रेषित करना होगा जिसके साथ संबंधित कला में प्रयोग किए जाने वाले तथा खरीदे जाने वाले औजारों का पक्का बिल जिस पर जीएसटी की अदायगी व प्रार्थी द्वारा उसके अंशदान की राशि अंकित हो तथा बीपीएल प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
योजना के अतंर्गत सभी आवेदन पत्र महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में  गठित जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। इस योजना के अतंर्गत अनुदान राशि संबंधित प्रसार अधिकारी(उद्योग) द्वारा लाभार्थी के देय अंशदान की राशि के सत्यापन के उपरान्त लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस/नेफट द्वारा प्रदान की जाएगी।
Read Previous

किसानो को कृषि बिजली खपत पर दी जाने वाली अनुदान राशी दी जाएगी सीधे बैंक खाते में

Read Next

केन्द्र सरकार के अधिनियम संशोधन के उपरांत शस्त्र धारकों को अधिकतम 02 शस्त्र रखने की अनुमति

error: Content is protected !!