News portals-सबकी खबर (नई दिल्ली ) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैन से आधार को लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव किया है। आधार से पैन की लिकिंग 31 मार्च, 2022 तक मुफ्त थी। इसके बाद पहली अप्रैल, 2022 से उस पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। इसे पिछले साल जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया था।
अगर 30 जून, 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया, तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस काम के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। अगर वर्तमान में तय समयसीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा।
अगर 30 जून, 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया, तो हो सकता हे यह

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