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जिला सिरमौर में तुरन्त प्रभाव से आगामी एक माह तक व्यापारी व खुदरा विक्रेता अब प्रशासन द्वारा तय किए गए मूल्य से अधिक पर मांस नही बेच पाएंगे। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने हिमाचल प्रदेश कमोडिटीज प्राइस मार्किंग और डिस्प्ले ऑर्डर, 1977 और हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण की धारा 3 (1) (डी) की पद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि बकरी व भेड का मीट 400 रूपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 220 प्रति किलोग्राम, चिकन (ब्रॉयलर) 180 प्रति किलोग्राम और (कच्ची) मछली 180 रूपये प्रति किलोग्राम से अधिक नही वसूल पाएंगे।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक दुकानदार उपभोक्ता को एक कैश मेमो जारी करेगा और निरीक्षण के लिए डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखेगा। डीलर व दुकानदार इन वस्तुओं की मूल्य सूची को परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करेगा जिस पर उस दुकान के मालिक या प्रबंधक के हस्ताक्षर होने चाहिए।
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