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हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने यह फैसला लिया की सार्वजनिक स्थानों पर अब मॉस्क नहीं पहना तो एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। । सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अब प्रदेश के बाजारों, मॉल व अन्य भीढ़-भाढ़ वाली जगहों पर हॉफ मास्क की परंपरा नहीं चलेगी।
ऐसा करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए सरकार ने जिलाधीशों को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। अब जिलाधीश ही तय करेंगे कि कैसे जिलों में मॉस्क पहनने पर लोगों को बाध्य करना है। सोमवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया की खुले स्थलों पर सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल आदि समारोहों में कि सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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