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April 10, 2025

बिना दस्तावेजों और जीएसटी बिल के अवैध रूप से लोहे का स्क्रैप ले जाने पर देना पड़ा 3.65 लाख रुपए का जुर्माना

News portals- सबकी खबर (सोलन)

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में रात को चालक द्वारा ट्रक नंबर HP63A1286 में लोहे का स्क्रैप भर कर बद्दी में किसी सरिया बनाने वाले कारोबारी को सप्लाई देने जा रहा था | राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम द्वारा ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया तो  उसमे बिना दस्तावेजों और जीएसटी बिल के अवैध रूप से लोहे का स्क्रैप ले जाया जा रहा था | विभाग की कर्रवाई के दौरान चालक ने माना की इस स्क्रैप से संबंधित कोई भी दस्तावेज उसके पास नहीं है।

जिसके बाद टीम ने ट्रक को जब्त कर लिया और आगामी कार्रवाई के लिए ट्रक को परवाणु ले जाने को कहा। दस्तावेज पेश न करने की सूरत में टीम ने अगली कार्रवाई करते हुए ट्रक में लदे माल के वजन के आधार पर इस स्क्रैप का मार्किट रेट के अनुसार मूल्यांकन करने के उपरांत जीएसटी अधिनियम के तहत 3.65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि को व्यापारी द्वारा अगले दिन ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करवाया जिसके बाद जीएसटी अधिनियम के तहत ट्रक को माल सहित मुक्त किया गया।

इस मामले की जाँच करते हुए आबकारी विभाग दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के संयुक्त आयुक्त गणेश दत्त ठाकुर ने बताया कि जानकारी मिली है कि लोह उद्योग से जुड़े कारोबारी बिना बिल के स्क्रैप की मांग करते हैं और तैयार माल को भी बिना जीएसटी चुकाए राजस्व को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आयुक्त ने बताया कि आगामी दिनों में भी ऐसी सख्त कार्यवाही की जाएगी ताकि अपराध को रोका जाये |

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