News portals-सबकी खबर (नाहन )
जिला सिरमौर में कफूर्य का समय अब रात्री 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दिए। उन्होंने बताया कि पहले कफर्यू का समय रात्री 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक था।
उन्होंने बताया कि कफर्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा उद्योगों में विभिन्न शिफ्ट में कार्य करने वाले मज़दूर और राष्ट्रीय उच्च व जिला उच्च मार्गोंं पर आवश्यक सामानों की आपूर्तिं करने वाले और अपने गंतव्य पर जा रहे व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि जिला में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्ति केवल प्रशासन द्वारा जारी ई-पास के माध्यम से ही आ सकेगे। जिला में घोषित कन्टेंमेंट जोन, बफर जोन में लॉकडाउन की स्थिति 31 जुलाई, 2020 तक यथावत बनी रहेगी। कन्टेंमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधिया को ही इजाजत होगी। जिला में अन्तर राज्य आवाजाही करने वाले उद्योगपतियों, मजदूरों, कच्चा माल सप्लाई करने वाले तथा सेवा प्रदाता 31 मई, 2020 को जारी सरकारी आदेशो के अनुसार ही सख्ती से विनियमित किए जाएंगे।
इस दौरान 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व गर्भवती तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक कार्यों को छोड घर पर रहने की हिदायत दी जाती है। इसकेे अतिरिक्त जिला में कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर अपने स्वास्थ्य के बारे जानकारी अपडेट करते रहेना होगा। सभीें को सोशल डिसटेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा जिला के अन्दर होने वाली शादियों मंे 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी व दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक इक्कठे होने की अनुमति नही होगी।
उन्हांेने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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