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देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। आगामी आदेशों तक पूरा प्रदेश लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी व मेडिकल सेवाओं पर पाबंदी नहीं होगी। जारी आदेशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय, मॉल, फैक्टरियां, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। लोगों को घर पर ही रहना होगा।
बहुत जरूरी काम होने की स्थिति में ही बाहर आ सकेंगे। इसके लिए भी एक परिवार से एक व्यक्ति ही बाहर निकल सकेगा। एचआरटीसी, टैक्सी, ऑटो रिक्शा बंद रहेंगे। कुछ स्पेशल रूट पर बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा को इजाजत दी जाएगी, जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल आदि।
अनिवार्य सेवाओं और उनके उत्पादन, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट व अन्य लॉजिस्टिक पर रोक नहीं होगी, रेल और हवाई ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और नगर निगम की सेवाएं, बैंक और एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, केबल ऑपरेटर, पोस्टल सर्विसेज, ई-कॉमर्स होम डिलीवरी, फूड शॉप्स, ग्रॉसरी, दूध, ब्रेड, फल-सब्जियां, मीट, फिश, डिपार्टमेंटल स्टोर, अस्पताल, दवा दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी, इमरजेंसी व जरूरी काम देख रहे मुलाजिमों एवं लॉ एवं ऑर्डर की स्थिति संभाल रहे मुलाजिमों को इसमें छूट दी गई है।
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