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पंचायत समिति संगड़ाह के चाड़ना वार्ड के उम्मीदवार के खिलाफ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे संबंधी आपत्ति पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को एआरओ एवं तहसीलदार संगड़ाह द्वारा उनका नामांकन रद्द किया गया। सोमवार को रंजन सिंह नामक उम्मीदवार के प्रतिद्वंदी मनोज द्वारा उनके खिलाफ सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने संबंधी ऑब्जेक्शन एआरओ के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए तहसीलदार द्वारा रंजन सिंह का नामांकन खारिज किया गया।
नामांकन रद्द होने के मामले में रंजन सिंह ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि, वह इस बारे अपील करेंगे। उन्होंने संबंधित दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि, दरअसल उनके खिलाफ विद्युत विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे संबंधी मामले में दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद अदालत द्वारा इसे रद्द किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि, एआरओ द्वारा उनके जवाब में कही गई इस बात व संबंधित दस्तावेजों की अनदेखी की गई।
बता दे कि, पंचायत समिति के लिए तहसीलदार एवं एवं एआरओ के समक्ष कुल 47 नामांकन हुए थे, जिनमें से एक डुप्लीकेट होने से खारिज हुआ तथा दूसरा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधी आब्जेक्शन के बाद रद्द हुआ। तहसीलदार एवं एआरओ बीडीसी संगड़ाह आत्माराम ने बताया कि, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में रंजन सिंह नामक शख्स का आवेदन नियमानुसार रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि, बीबीसी के लिए हुए कुल 47 में से 45 नामांकन स्क्रूटनिंग में सही पाए गए। गौरतलब है कि, क्षेत्र से 3 बीबीसी सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं अथवा उनके खिलाफ कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ।
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