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November 26, 2024

नाहन के कई वार्ड सहित जानिए किन-किन क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम

News portals-सबकी खबर (नाहन)

नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1,3,4,5,6,8,9,10 व 11 में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 1 ढाबों में चंचल पत्नी हरीन्द्र सिंह  का घर, वार्ड नम्बर 3 अमरपूर में एवीएन स्कूल के समीप विक्रम गौतम सुपुत्र दर्शन लाल के घर के धरातल मंजिल को छोड़ समस्त घर, वार्ड नम्बर 4 रीढा के पेड के समीप राजेश कुमार सुपुत्र मुनषी राम का घर, वार्ड नम्बर 5 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित वेद प्रकाश सुपुत्र किश्न चंद के घर की पहली मंजिल, वार्ड नम्बर 6 एवीएन स्कूल के समीप रमेश सुपुत्र बहादुर सिंह के घर की प्रथम व द्धितीय मंजील, वार्ड नम्बर 8 बडा चौक नाहन में गजेन्द्र अग्रवाल सुपुत्र सलीग राम का घर, वार्ड नम्बर 9 कुमार गली में अरूण सुपुत्र लछी राम का घर व छोटा चौक नाहन में राजन गौर सुपुत्र अशोक गौर के घर की प्रथम मंजिल, वार्ड नम्बर 10 ढाबों में नरेन्द्र कुमार सुपुत्र राम प्रशाद के घर की धरातल व वार्ड नम्बर 10 में  ही ओम लाल पुण्डीर सुपुत्र सुन्दर लाल का घर, वार्ड नम्बर 11 कच्चा टैंक के समीप राम पाल धीमान सुपुत्र रिखी राम का घर व ग्राम पंचायत कालाआम्ब के मोगिनंद में ज्ञान चंद सुपुत्र लछी राम व ग्राम पंचायत आमवाला-सैनवाला की ग्राम सैनवाला में चेतन सुपुत्र रणदीप सिंह  के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित सील कर दिया गया है।


इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 1,3,4,5,6,8,9,10 व 11 ग्राम पंचायत कालाआम्ब व सैनवाला के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।  इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।


यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।  उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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