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नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 5,6,7,11,12 व में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 5 शमशेरपुर में मकान संख्या 113/5 वेद प्रकाश का घर व पृथ्वी गोसाई का घर व वार्ड नम्बर 5 में यमुना विहार कॉलोनी शमशेरपुर में पवन कुमार का घर, वार्ड नम्बर 6 सूर्य कॉलोनी में नरेन्द्र सिंह का घर, वार्ड नम्बर 7 पुलिस स्टेशन के समीप सरकारी आवास में अरूण चौहान का आवास, वार्ड नम्बर 11 डिग्री कॉलेज केनाल रोड पर नाथू राम चौहान का घर, वार्ड नम्बर 12 केनाल रोड पर शुभखेडा में गुलाब सिंह चौहान के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है।
इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 5,6,7,11,12 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
आदेशानुसार ग्राम पंचायत फूलपुर वार्ड नम्बर 6 गांव कानुवाला में सुरेन्द्र पाल का घर, ग्राम पंचायत बद्रीपुर वार्ड नम्बर 6 हिममुडा कॉलोनी शुभखेडा में आनंद प्रकाश का घर, ग्राम पंचायत सतौन वार्ड नम्बर 6 ग्राम सतौन में कर्म सिंह का घर, ग्राम पंचायत भाटावाली में बलजीत सिंह का घर, ग्राम पंचायत बद्रीपुर हिमालयन कॉलोनी वार्ड नम्बर 6 मशरुम फैक्ट्ररी के समीप दिनेश ठाकुर का घर, ग्राम पंचायत ढाडा गांव शामला वार्ड नम्बर 1 में इन्द्र सिंह का घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व पंचायतों में बीडीओं द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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