News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब)
नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 4 व वार्ड नम्बर 11 के अतिरिक्त ग्राम पंचायत भांटावाली, मुगलोवाला-करतारपुर, दोबरी सालवाला, सैनवाला, पातलियों, भूजौन ग्राम पंचायतों में कोरोना पॉजीटिव मामले आने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्डों व पंचायतों के क्षेत्रों को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
नगर परिषद पांवटा साहिब वार्ड नम्बर 4 गुरूद्वारा पावंटा साहिब के सामने अंकुर शर्मा सपुत्र विनोद शर्मा के घर वार्ड नम्बर 11 पावंटा वैली में दशेष कॉम्पलेक्स के समीप मनीषा पुत्री हरमल सिंह का घर, को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया है तथा नगर परिषद पावंटा साहिब के वार्ड नम्बर 11 व वार्ड नम्बर 4 को बफर जोन घोषित किया गया है।
इसी तरह ग्राम पंचायत भाटावाली के वार्ड नम्बर- 1 में स्थित वालिया पैट्रोल पम्प के सामने भाटावाली में मलखान का घर व संदीप सिंह सपुत्र अमर सिंह गांव किश्नपुरा डाकघर जामनीवाला तहसील पावंटा साहिब के घर को कन्टेंमंेट जोन तथा ग्राम पंचायत भाटावाली के वार्ड नम्बर 1 व गांव किश्नपुरा के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर-1 में शिव मन्दिर बद्रीपुर के सामने राकेश कुमार मकान नम्बर 37 का घर व ग्राम पंचायत मुगलोवाला-करतारपुर के गांव मुगलावाला में सुखो देवी पत्नी सिंघा राम डाकघर राजबन का घर, ग्राम पंचायत दोबरी सालवाला गांव सैनवाला डाकघर गौरखुवाला में राजेश भारद्वाज सपुत्र तोता राम का घर, ग्राम पंचायत सैनवाला की वार्ड नम्बर 1 में स्थित रवीकान्त सपुत्र यशपाल गांव खैरी डाकघर कोटरीब्यास का घर, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 11 में स्थित गांव सुरजपुर में विजय लक्ष्मी पत्नी सुभाष चंद का घर तथा ग्राम पंचायत भजौन के वार्ड नम्बर 3 में स्थित राकेश ठाकुर सपुत्र जगत सिंह निवासी गांव भूजौन डाकघर कोरगा तससील कमरउ के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है।
इसी ग्राम पंचायत बद्रीपुर वार्ड नम्बर 1, गांव मुगलोवाला का समस्त क्षेत्र, वार्ड नम्बर 8 के गांव सालवाला, ग्राम पंचायत सैनवाला के वार्ड नम्बर 1 का क्षेत्र, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 11 का क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत भूजौन के वार्ड नम्बर 3 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोडकर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नही करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानेें बंद रहेगी। नगर परिषद पांवटा में कन्टेंमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार तक संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से की जाएगी और ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल डयूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडें कर्मियों पर लागू नहीं होगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पावंटा साहिब व ग्राम पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन कि जाएगी।
उन्होने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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