News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब)
नगर परषिद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 2, 3, 6, 8 व 11 सहित बद्रीपुर, रामपुर, भारापुर, शिवपुर, भाटनवाली, डांडा, पिपलीवाला, परदुनी, निहालगढ, पुरूवाला ग्राम पंचायतों ग्राम पंचायतों में कोरोना पॉजीटिव मामले आने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्डों व पंचायतों के क्षेत्रों को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
नगर परिषद पांवटा साहिब वार्ड नम्बर 2 केदारपुर में मनोज कुमार का घर, वार्ड नम्बर 3 आर्दश कॉलोनी में मदन शर्मा का घर, वार्ड नम्बर 6 सूर्य कॉलोनी हिरपुर में महादेव का घर, वार्ड नम्बर 11 नवबिहार कॉलोनी नजदीक पैराडाइज रिसोर्ड के नजदीक अश्वनी कुमार केघर को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया है इसके अतिरिक्त नगर परिषद पावंटा साहिब के वार्ड नम्बर नम्बर 2, 3, 6, 8 व 11 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
इसी तरह ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 7 जाट कॉलोनी तारूवाला में हरीदीप सिंह सुपुत्र अवतार सिंह का घर, ग्राम पंचायत रामपुर-भारापरु वार्ड नम्बर 1 गांव खम्बा नगर में बलदेव सिंह सपुत्र बुटी नाथ का घर, ग्राम पंचायत शिवपुर वार्ड नम्बर 5 ग्राम बरोटीवाला में मदन सिंह सपुत्र जीत सिंह का घर, ग्राम पंचायत टाटा वार्ड नम्बर 7 गांव टाटा पगार में प्रदीप कुमार सपुत्र करताराम का घर, ग्राम पंचायत पीपलीवाला ग्राम जोहरों वार्ड नम्बर 9 में प्रदाप चन्द्र सपुत्र शादी राम, ग्राम पंचायत पड़दुनी वार्ड नम्बर 4 में सजीव कुमार सपुत्र नेक राम का घर, ग्राम पंचायत निहालगढ वार्ड नम्बर 1 में कमलकुमार सपुत्र जय सिंह का घर, ग्राम पंचायत पुरूवाला में लक्ष्मी सिंह के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 7, गांव खाबानगर, ग्राम पंचायत शिवपुर बरोटीवाला के वार्ड नम्बर 5 व ग्राम पंचायत भाटनवाली के वार्ड नम्बर 4 ग्राम पंचायत डान्डा पगार के वार्ड नम्बर 7, ग्राम पंचायत पीपलीवाला जोहरों का वार्ड नम्बर 9, गांव पडदुनी के वार्ड नम्बर 4, ग्राम पंचायत निहालगढ के वार्ड नम्बर 1 को बफर जोन घोषित किया है।
कन्टेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोडकर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नही करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानेें बंद रहेगी। नगर परिषद पांवटा में कन्टेंमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार तक संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से की जाएगी और ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल डयूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडें कर्मियों पर लागू नहीं होगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पावंटा साहिब व ग्राम पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन कि जाएगी।
उन्होने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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