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November 23, 2024

जानिए जिला सिरमौर की कौन कौन सी पंचायते कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील की

News portals-सबकी खबर (नाहन )

जिला सिरमौर के उप तहसील रोहनाट की रास्त, नैनीधार, द्राबील ग्राम पंचायतों व संगडाह, नौहराधार के कुछ पंचायतों  में कोरोना पॉजीटीव मामले  आने के बाद रोहनाट की ग्राम पंचायत रास्त में रोहनाट से शिलाई की ओर जाने वाली सड़क के नीचे राजकीय प्राथमिक पाठशाला के सामने छज्जु राम का घर व बस स्टॉप के पास हुंकुम सिंह का घर तथा ग्राम पंचायत नैनीधार में नरायण सिंह के घर से करासु राम व भीषण सिंह के घर के क्षेत्र, ग्राम पंचायत  द्राबील के टापरा  गांव में स्थित गुलाब सिंह के घर के क्षेत्र को कन्टेंमंेट जोन घोषित किया गया है।


इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत नौहराधार ग्राम नौहरा में  गुलाबों सुपुत्र मिछिया का घर व ग्राम पंचायत गवाही की ग्राम निहोग में उजागर सिंह सुपुत्र चेत राम के घर के क्षेत्र तथा संगडाह की ग्राम पंचायत गनोग की ग्राम लवाली-दवारी में  गोपाल सिंह सुपुत्र गोलु राम का घर, ग्राम पंचायत  चाड़ना में  इन्द्र पाल सुपुत्र सुन्दर सिंह  का घर व राजन सिंह  व बीर सुपुत्र उदय सिंह के घर  को कन्टेंमंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।


इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत रास्त के शिलाई रोहनाट लींक रोड़ के विभाजन से बखहाल खड्ड रोहनाट बाजार तक, ग्राम पंचायत नैनीधार के समस्त धराइना गांव का क्षेत्र व समस्त टापरा गांव के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया किया गया है।
इसके अतिरिक्त ग्राम नौहरा के नौहरा में बलिया सुपुत्र रहिया, भूपेन्द्र सुपुत्र भागचंद, कमलेश पत्नी भरत, लोक निर्माण विभाग के   स्टोर तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।


इसी तरह ग्राम पंचाय गनोग की ग्राम लवाली-दवारी में पश्चिम में कल्याण सिंह का घर उत्तर में  देवी राम व बीर सिंह का घर पूर्व में शान्ति देवी का घर दक्षिण पश्चिमम में हदय राम का घर व मोही राम के घर तक का क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत  चाड़ना में गुंमान सिंह  सुपुत्र मिरजु राम के घर से इन्द्र प्रकाश सुपुत्र रामनाथ के घर से इन्द्र पाल के घर तक का क्षेत्र के अतिरिक्त गुमान सिंह सुपुत्र मिरजु राम के घर से इन्द्र प्रकाश सुपुत्र रामनाथ इन्द्र पाल सुपुत्र सुंदर सिंह  के घर तक के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।


कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक सेवाए प्रदान कर रहे सरकारी कार्यालय खुले रहेगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशा का पालन करना होगा। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी ।

यह आदेश मजिस्ट्रेट डियूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।  उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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