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जिला सिरमौर की राजगढ़ तहसील की कोठिया जाजर ग्राम पंचायत और गांव के वार्ड नंबर 4 के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन से बाहर करने के आदेश आज जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने जारी किए।
उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे।
सभी सार्वजनिक और कार्य स्थल पर मास्क पहनना तथा दो गज दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा तथा इन स्थलों पर थूकना दण्डनीय होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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