Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

April 11, 2025

सिरमौर के धार्मिक संस्थानों में लाउडस्पीकर के प्रयोग पर होगी कानूनी कार्यवाई – जिला दण्डाधिकारी

News portals-सबकी खबर(नाहन)
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आज आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला में अगर कोई धार्मिक संस्थान लाउडस्पीकर का प्रयोग करता है तो सम्बंधित संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर जिला में कर्फ्यू लगाया गया है और इस दौरान ऐसा देखा गया है कि कुछ धार्मिक संस्थानों में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है जिससे भीड़ के इकठे होने की आशंका बनी रहती है।
डॉ परुथी ने बताया कि अगर कोई धार्मिक संस्थान लाउडस्पीकर का प्रयोग करता हुआ पाया गया तो सम्बंधित संस्थान के खिलाफ हिमाचल प्रदेश यन्त्र (ध्वनि नियंत्रण) अधिनियम 1969 की धारा 4 और 6 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत सख्त कार्यवाई की जाएगी।
Read Previous

एचआरटीसी वेलफेयर सोसाइटी ने उपायुक्त को भेंट किया 51,000 रुपये का चेक

Read Next

राष्ट्र भक्ति से प्रेरित स्वयंसेवक हराएंगे कोरोना को, संघ के स्वयं सेवको का संकल्प – डॉ मामराज पुंडीर

error: Content is protected !!