News portals-सबकी खबर (नाहन )
जिला सिरमौर में पंचायती राज चुनाव के मध्यनजर 19 से 22 जनवरी, 2021 तक शराब के ठेके बंद रहेगे। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158 (द) के अन्तर्गत पद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज आदेश जारी किए।
आदेशानुसार जिला सिरमौर की सभी ग्राम पंचायतों में निर्वाचन से एक दिन पूर्व व निर्वाचन के दिन व मतणना के दिन यानि 19 जनवरी से 22 जनवरी, 2021 मतगणना समाप्त होने तक शराब के ठेके बंद रहेगे।
उन्बहोंने बताया कि मतदान के दिन शराब बेचना, देना या वितरित न करना, कोई भी रिपरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र में किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, खानपान घर, पाठशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचा या वितरित नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को 6 माह की अवधि तक कारावास या 2 हजार रूपये जुर्माना व दोनों हो सकते है।
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