News portals-सबकी खबर (नाहन)
जिला सिरमौर के दूरदराज क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन करें। यह निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर सोनाक्षी सिंह तोमर ने आज खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सुरक्षित खाद्य एवं स्वस्थ आहार के लिए गठित तृतीय जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।उन्होंने कहा कि शिलाई व संगड़ाह में दूरदराज की पंचायतों में भी लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। इसके अतिरिक्त जिला में सभी खाद्य व्यवसायों से जुडे लोगो का पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत करना सुनिश्चित करें।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला में खाने के तेल के बार-बार इस्तेमाल को रोकने के लिए खाद्य व्यवसायियों व लोगों को स्वास्थ्य सम्बंधी दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जाए। जिला में आयोजित होने वाले मेले व त्यौहारों में मिठाई की दुकाने लगाने से पूर्व इनका पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि मेलों के दौरान लोगों को खराब मिठाईयों के सेवन करने से बचाया जा सके।इसके अतिरिक्त खुले में खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए तथा जिला के सभी ढाबों में साफ सफाई की व्यवस्था की जांच भी की जाए।
इसके अतिरिक्त पानी की शुद्धता का परीक्षण करवाना भी सुनिश्चित करें।इस अवसर पर आयुक्त अतुल कायस्थ ने बताया कि विभाग द्वारा गत तिमाही के दौरान लगभग 3491 खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों का पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त मिड डे मील भोजन योजना की सेवाओं से जुडे 40 प्रतिशत लोगों का पंजीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड के अंतर्गत जिला सिरमौर के लगभग 135 स्कूलों को भी जोड़ा गया है।इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजीव सहगल, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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