News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब)
28वें खान सुरक्षा सप्ताह में पारितोषिक वितरण समारोह में खान सुरक्षा गाजियाबाद क्षेत्र के उप महानिदेशक सी रमेश कुमार ने कहा कि अब हर खान मालिक को खनन सुरक्षा योजना बना कर विभाग को देना पड़ेगा। जिसमे खान मालिक को खान पर सुरक्षा के इंतजाम के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देनी पड़ेगी। भारत सरकार खान एक्ट में बदलाव लाने जा रही है। अधिकतर बदलाव किए गए है और कुछ पर कार्य किया जा रहा है।
भारत सरकार ने खान पर आधारित 64 क़ानूनों को इकठा कर चार कोड जारी किए है। लेबर क़ानून के 14 कानूनों को मिलाकर एक कोड जारी किया गया है। सी रमेश कुमार ने कहां की श्रम सुविधा कानून के तहत सभी खान मालिकों को लिन नम्बर दिया गया है। जिससे सम्वन्धित कई विभाग खान की सारी जानकारी को देख सकेंगे। इससे पारदर्शिता रहेगी। अब सभी कार्य ऑनलाइन होगा। किसी भी खान मालिक को अपने सवाल जवाब की चिठी का इंतजार नही करना पड़ेगा। सभी जानकारी विभाग की साइट पर ही मिलेगी। इससे पारदर्शिता के साथ साथ समय पर हर कार्य होगा। उन्होंने सभी खान मलिकों, प्रबंधकों और खनन कर्मियों से सुरक्षित खनन करने का आवाहन कहा कि जीवन बहुत बहुमूल्य है।
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