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पांवटा साहिब में एक मोबाइल चोरी के मामले में दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई गई है । मंगलवार को ए.सी.जे.एम न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश विजयलक्ष्मी की अदालत ने मुलजिम मनीष पुत्र स्वर्गीय राम चंद्र निवासी मकान नंबर 160 वार्ड नंबर 1 डावों मोहल्ला रानीताल नाहन जिला सिरमोर को जेल धारा 379 आई पी सी के तहत 1 साल की कैद की सजा सुनाई ।
सहायक जिला न्याय वादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता नौशाद पुत्र यासीन निवासी कुंजा पोस्ट ऑफिस कुल्हाल जिला देहरादून में थाना पांवटा में शिकायत दर्ज करवाई कि वह चिरंजीव उर्फ बाबा की गो मोबाइल शॉप पांवटा के अमन मोबाइल केयर के नाम से मोबाइल रिपेयर का काउंटर चलाता हु। 26 सितंबर 2018 को चोरी की वारदात हुई । मुलजिम मनीष ने शिकायतकर्ता के मोबाइल काउंटर का ताला तोड़कर 16 मोबाइल फोन चोरी किए थे जिसकी कीमत ₹65000 थी ।
शिकायत मिलने पर पांवटा थाना पुलिस टीम ने छानबीन शुरू की ओर मुलजिम दोषी पाया गया तथा दोषी का दोषी का जुर्म सिद्ध होने पर न्यायालय संख्या 1 की अदालत ने चोरी मामले एक वर्ष की सजा सुनाई है । इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्याय वादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने की ।
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