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November 23, 2024

नाहन-संगड़ाह सड़क मार्ग जोगल खड्ड पर 1973 में बना धनोई पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण असुरक्षित घोषित कर दिया गया

News portals-सबकी खबर ( संगड़ाह)

उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत नाहन-संगड़ाह सड़क मार्ग जोगल खड्ड पर 1973 में बना धनोई पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। पुल कमजोर होने की वजह से बड़े वाहनों की आवाजाही खतरनाक साबित हो सकती है। लिहाजा, लोनिवि ने इस पुल को बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया है।

पुल से बड़े वाहन नहीं गुजरे इसके लिए पुलिस ने मौके पर 24 घंटे नाका लगा दिया है। यहां दो पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे। जो बड़े वाहनों को पुल पार करने से रोकेंगे। नौ टन से अधिक भार के वाहन लेकर गुजरने पर वाहन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिशासी अभियंता संगड़ाह ने पुलिस को इस संदर्भ में जानकारी दी है। एसडीओ हरि चंद चौहान ने बताया कि पुल पर 20 पहले भी दरारें आई थीं। इसके बाद पुल के नीचे लोहे की स्पोटें लगाई गई थीं। अब यह स्पोटें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे इस पुल पर भारी वाहनों का गुजरना खतरे से खली नहीं। अधिशासी अभियंता के अनुसार धनोई पुल कमजोर हो गया है और कभी भी गिर सकता है। मानदंडों के अनुसार इस पुल को पार करने वाले वाहन का वजन 9 टन से अधिक नहीं होना चाहिए और भारी माल वाहन के सभी यात्रियों द्वारा इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

डीएसपी सगड़ाह शक्ति सिंह ने बताया कि पुल पर नौ टन से अधिक भारी वाहन नहीं चल सकेंगे। यदि कोई नियमों की अवहेलना करता है तो उस वाहन के मालिक के खिलाफ क्षति की रोकथाम से संबंधित सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम, 1984 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

 

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