News portals-सबकी खबर (नाहन)
महामाया बालासुंदरी मंदिर में नवरात्र मेलों का आयोजन कल से शुरू हो जायेगा | नवरात्र मेलों का आयोजन 17 से 31 अक्तूबर तक किया जायेगा | किसी भी तरह के आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री और धारदार हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। मेले में पार्किंग की व्यवस्था हिमुडा की खाली जमीन पर की गई है। मंदिर परिसर के समीप की इस जमीन पर श्रद्धालु गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे।
जिला उपायुक्त की ओर से जारी आदेशों के अनुसार मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शराब पीकर मेला क्षेत्र में हुड़दंग मचाने वालों और अवांछित तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी। कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा।
उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 की प्रदत शक्तियों के तहत कालाअंब-त्रिलोकपुर सड़क पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति के लिए तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक/ट्रैक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान सुबह आठ से रात आठ बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस वर्ष गाड़ियों की पार्किंग के लिए त्रिलोकपुर मंदिर परिसर के समीप हिमुडा की भूमि को मेला अवधि के दौरान पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
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