News portals-सबकी खबर (नाहन )
जिला सिरमौर में नो मास्क नो सर्विस की नीति जारी रहेगी। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी, सिरमौर राम कुमार गौतम ने जिला में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के आंकलन के उपरान्त 01 फरवरी, 2022 को जारी आदेशो की निरन्तरता में संशोधन कर जारी किए।
आदेशानुसार, समस्त सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक, विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम व दाह संस्कार इत्यादि गतिविधियों का आयोजन इन्डोर व आउटडोर पर 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार करने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन आवश्यक होगा। इस तरह के सभी आयोजनों की पूर्व सूचना सम्बन्धित उप मण्डल दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य होगा । जिला में सभी प्रकार के धार्मिक लंगर सभी स्थानों पर बन्द रहेगें ।
जिला के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी ग्रीष्म कालीन विद्यालयों (आवासीय विद्यालयों सहित ) में नौवी से बाहरवीं कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाऐं बन्द रहेंगी। कक्षाओं के संचालन हेतु विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी कोविड-19 मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी । उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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