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November 22, 2024

सिरमौर जिले में अब नए आदेश, ढाबों, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों में अब ग्राहकों को बैठकर खाने की होगी इजाजत

ढाबों, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों में बैठने की क्षमता 60 फीसदी तक ही मान्य होगी
जिला में होटल व होम स्टे को भी खोलने की दी गई अनुमति

News portals-सबकी खबर(नाहन)
जिला  सिरमौर में ढाबों, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों में अब ग्राहकों को बैठकर खाने की इजाजत होगी लेकिन रेस्टोरेंट, ढाबों व हलवाई की दुकानों के संचालकों को यह तय करना होगा कि बैठने की क्षमता केवल 60 फीसदी हो। यह जानकारी जिला दण्डाधिकारी  सिरमौर डॉ0आर0के0 परुथी ने अधिसूचना जारी करते हुए दी।
उन्हानें बताया कि अब जिला में होटल व होम स्टे को भी खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन होटल व होम स्टे संचालक केवल नॉन टूरिज्म के मकसद से जिला में आए लोगो को ही ठहरा सकेगें जिसमें  बिजनेस व सरकारी कार्य से आने वाले लोग शामिल होंगे तथा स्थानीय लोग भी होटल व होम स्टे का इस्तेमाल कर पाएंगे।


उन्होंने बताया कि जिला में ढाबों, रेस्टोरेंट व हलवाई की दुकानों व होटल व होम स्टे मेंं कोई भी सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन अपने परिसर के अन्दर नहीं कर सकेगे तथा सभी को पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना करनी होगी। यह आदेश फिलहाल 30 जून तक लागू रहेगे।


उन्होंने बताया कि सहायक पर्यटन विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की जिला मेंं जारी सभी एसओपी की पालना हो।  इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति  इन आदशों का उल्लंघन  करते हुए पाया गया तो उस पर आईपीसी की धारा  188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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