प्रदेश सरकार ने पत्र जारी कर बीएड डिग्री धारकों को पहली से पांचवीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अपात्र करार
News portals-सबकी खबर (शिमला)
शिक्षा सचिव की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बीएड डिग्री धारक पहली से पांचवीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इन्हें छठी से 10वीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए ही पात्र माना जाएगा।हिमाचल प्रदेश सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है।की पहली से पांचवीं कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए जेबीटी/डीएलएड ही पात्र होंगे।
नेशनल कांउसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने कुछ समय पहले राज्यों को पत्र जारी किए थे जिसमें जेबीटी/डीएलएड के साथ-साथ बीएड डिग्री धारकों का भी पात्र होने का हवाला दिया गया था। अब प्रदेश सरकार ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य में जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षुओं की पर्याप्त संख्या है। इसलिए बीएड डिग्री धारक आवेदन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने कुछ समय पहले पुराने नियमों के तहत जेबीटी भर्ती शुरू की थी। इस बीच बीएड डिग्री धारक कुछ आवदेक नेशनल कांउसिल फॉर टीचर एजुकेशन के पत्र का हवाला देकर हाईकोर्ट में चले गए। बीएड डिग्री धारकों ने दलील दी कि जेबीटी भर्ती के लिए उन्हें भी पात्र माना जाए। यह मामला अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन है जिस पर 11 नवंबर को सुनवाई होगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने पत्र जारी कर बीएड डिग्री धारकों को पहली से पांचवीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अपात्र करार दे दिया है।
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