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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरमौर द्वारा आज न्यायिक परिसर नाहन में पैन इंडिया आउटरीच व जागरूकता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में विधिक जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस शिविर की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर के चौधरी ने की। उन्होने दहेज निषेध अधिनियम व पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बाल अपराध की रोकथाम की दिशा में विशेष जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि यदि ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो उसे दबाने के बजाय उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए।
शिविर में विशेष रूप से उपस्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन डॉ अबीरा बासू ने महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, महिला संरक्षण अधिनियम व विशेषकर महिलाओं को प्रदान की जा रही मुफ्त सेवाएं व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की।
शिविर मेें सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण धीरु ठाकुर ने महिलाओं के जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अब तक किए गए कार्यक्रमों में जिला के दूर दराज के क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निपटारे के सम्बन्ध में कानूनी जानकारी दी। इन सभी कार्यक्रमों के वीडियो बनाकर वीडियो यूट्यूब चैनल क्स्ै। छ।भ्।छ पर भी डाली गई हैं। उन्होंने बताया कि विधिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं व कानूनी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
इस दौरान लोगों को और अधिक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आई0ई0सी0 सामग्री भी वितरित की गई। इस शिविर में उपस्थित अधिवक्ता रूखसार, व अधिवक्ता प्रीति राणा द्वारा महिलाओं को अन्य कानूनी जानकारी दी गई तथा महिलाओं केे साथ समस्याओं बारे संवाद भी किया गया। इस शिविर में महाविद्यालय के प्राचार्य, विभिन्न विद्यालयों की शिक्षिकाएं, पंचायत प्रतिनिधियों विभिन्न आंगनबाड़ी के संरक्षण अधिकारी व चाईल्ड लाईन काउंसलर उपस्थित रहे।
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