Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

November 23, 2024

जिला में जून 2 से 9 तक नाई ब्यूटी पार्लर और सैलून कर्मियों के लिए कार्यशाला और रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन . डॉ परुथी

News portals-सबकी खबर (नाहन)

जिला सिरमौर में एक बार फिर से नाईए ब्यूटी पार्लर और सैलून कर्मियों के लिए कार्यशाला और रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जा रहा है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त सिरमौर डॉ आर के परुथी ने बताया कि जिला के ऐसे नाईए ब्यूटी पार्लर और सैलून कर्मी जो रिफ्रेशर कोर्स से वंचित रहे है तथा जिन्होने जिला प्रशासन द्वारा आरंभ किए गऐ सिरमौर सेतू एप पर आवेदन किया हैए उनके लिए इस प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन 2 से 9 जून तक किया जा रहा है।


उन्होने बताया कि नाहन वृत के लिए उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में तथा पांवटा साहिब और शिलाई वृत के लिए 02 जूनए 2020 को खण्ड विकास अधिकारी पावंटा साहिब के कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन प्रातः 11 बजे किया जायेगा। इसी प्रकारए 4 जून को खण्ड विकास अधिकारी सराहां के कार्यालय में सराहां तहसील पच्छाद के लिएए 6 जून को अम्बेडकर भवन राजगढ़ में राजगढ़ वृत के लिए तथा 9 जून को कुब्जा पेविलियन रेणुका जी में रेणुका जी वृत के लिए कार्यशाला का आयोजन प्रातः 11 बजे किया जायेगा।


उन्होंने बताया कि दुकान खोलने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े लोग श्रम विभाग में अपनी दुकान के निरिक्षण के लिए आवेदन करें। आवेदन के बाद श्रम अधिकारी सम्बंधित व्यक्ति की दुकान में जाकर यह सुनिश्चित करेगा की सभी हिदायतों का पालन सही तरीके से हो रहा हैए उसके पश्चात ही उन्हें दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी दुकान में कोई अनियमितता पायी जाती है तो उस दुकान को सील कर दिया जायेगा और सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाई अमल में लाई जाएगी या 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा।

Read Previous

नाहन नगर परिषद व उपमण्डल पांवटा साहिब के बाजार सोमवार के दिन रहेंगे बंद – डीएम

Read Next

एनडीए सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री को दी बधाई

error: Content is protected !!