इस्लामाबाद- पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में आठ दिन की रिमांड पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (नैब) को सौंपने का फैसला किया। इससे पहले इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने खान को तोशखाना मामले में दोषी ठहराया था। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स को मंगलवार देर रात ‘एक बार की व्यवस्था’ के तहत अदालत का दर्जा देकर पूर्व प्रधानमंत्री खान को न्यायाधीशों के सामने पेश किया गया था।
इमरान खान पहली बार एक जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर के सामने पेश हुए, जिन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट गबन मामले में बचाव पक्ष और वादी के तर्कों के समाप्त होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। नैब ने खान को 14 दिन की हिरासत में लेने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आठ दिन की रिमांड की ही इजाज़त दी।
बता दे कि भ्रष्टाचार के मामले में स्वायत्त भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी नैब के आदेश पर रेंजर्स ने खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने से गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए रावलपिंडी के गैरीसन शहर में रेंजर्स के कार्यालय ले जाया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाद में खान की गिरफ्तारी को कानूनी ठहराया था। उनकी कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी, हालांकि, शीर्ष अदालत ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था।
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