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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को 50 प्रतिशत शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के साथ 21 सितंबर 2020 से खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की सहमति अनिवार्य होगी।कैबिनेट ने जिला मंडी के थुनाग स्थित राजकीय वानिकी एवं बागवानी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से वानिकी विषय में बीएससी (ऑनर्ज) आरंभ करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
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