News portals-सबकी खबर (नाहन )
जिला में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने वाले निजी व सरकारी संस्थान केंद्र शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए एसओपी के सख्त पालन के अधीन अपने संस्थान खोल सकेगे। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम यू/एस 34 के तहत पद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए।
उन्होनें आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब जिला के अन्दर व जिला से बाहर जाने वाली बसों के सभी सीटों में सवारियां बैठ सकेगी। हालांकि, परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सभी कोविड-19 संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी एसओपी में सभा आदि के संबंध मंे जारी पाबंदी चुनाव संबंधी प्रशिक्षण व संचालन के संबंध में लागू नहीं होगा जबकि प्रशिक्षण के दौरान सभी को मास्क का उपयोग और उचित सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। उन्होनें बताया कि यह आदेश सिरमौर जिला में तत्काल प्रभाव से व अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
उन्होनें बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान, आईपीसी की धारा 118,269 270 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111,114 और 115 के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही कि जाएगी।
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