Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

November 22, 2024

कालाअम्ब स्थित प्राइमस फार्मास्युटिकल्स और निक्सी लैबोरेट्रीज को काम शुरू करने की दी अनुमति – डॉ परुथी

दोनों फैक्टरियों में बनती हैं जीवन रक्षक दवाइयां
News portals-सबकी खबर (नाहन) 
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने ग्राम पंचायत काला अम्ब के उप गांव खारी में स्थित प्राइमस फार्मास्युटिकल्स और निक्सी लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को अपना काम शुरू करने की अनुमति दी हैं लेकिन दोनों फैक्टरियों को ग्रह मंत्रालय द्वारा कन्टेनमेंट और बफर जोन के सन्दर्भ में जारी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि ओरिसन फार्मा कंपनी में कोरोना पॉजिटिव मामले आने पर सील किये गए क्षेत्र में और सभी फैक्टरियों का सञ्चालन बंद किया गया था तथा यह दोनों फैक्टरियां भी उसी क्षेत्र में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि इंसिडेंट कमांडर नाहन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह दोनों फैक्टरियां जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन करती हैं इसलिए जनता के हित में इनका सञ्चालन शुरू करना बेहद जरुरी है।
उन्होंने बताया कि फैक्टरियों के मालिकों को अपने कामगारों को लाने और ले जाने का तंत्र खुद तैयार करना होगा तथा इंसिडेंट कमांडर यह सुनिश्चित करेंगे की इन फैक्टरियों द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों कि अवहेलना न की जाए। इसके अतिरिक्त, आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही रात्रि कर्फ्यू यानि रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थान व कार्य स्थल पर थूकना दण्डनीय होगा जिसके लिए जुरमाना भी लगाया जा सकता है। फैक्टरियों में काम कर रहे कामगारों को दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। अगर इन फैक्टरियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो इन फैक्टरियों को तुरंत बंद कर दिया जायेगा।
Read Previous

सोशल मीडिया पर तथ्यहीन, भ्रामक विडियों पोस्ट डाल जनता के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया तो होगी कार्यवाही – डॉ0परूथी

Read Next

मंगलवार को चंबा जिले में दो, कांगड़ा नौ, शिमला, हमीरपुर चार और ऊना में तीन नए पॉजिटिव मरीज आए

error: Content is protected !!