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November 21, 2024

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए शुरू की थी प्रक्रिया |

News Portals – सबकी खबर (ऊना)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के स्टाफ नर्सेज के पद भरने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक इन पदों का परिणाम घोषित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। 21 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के पदों के तहत स्टाफ नर्सेज के पद भरने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके चलते बाकायदा विभाग की ओर से पात्र अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कॉल लैटर भी भेजे गए। स्वास्थ्य विभाग के इस साक्षात्कार में मैरिड, अनमैरिड अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैरिड अभ्यर्थियों को यह कोटा देने से इंनकार कर दिया।

इसके चलते मैरिड अभ्यर्थियों में विभाग के प्रति गहरा रोष है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन पदों को भरने के लिए सरकर की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से इन पदों को भरने के लिए मैरिड अभ्यर्थियों को कोटा देने से इनकार कर दिया था। अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मैरिड अभ्यर्थियों को कोटा देने से इनकार करने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इसके चलते हाई कोर्ट द्वारा स्वास्थ्य विभाग में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के स्टाफ नर्सिज के पदों को भरने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के तहत परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। उधर, मैरिड अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इस ओर उचित कदम उठाने चाहिए थे।

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