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शिमला के जिलाधीश आदित्य नेगी ने कहा कि राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 विभिन्न टेलीकॉम सेवाओं के तहत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अत्यंत कारगर साबित होगी। यह बात उन्होंने पॉलिसी के तहत गठित संयुक्त समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। समीक्षा बैठक में पॉलिसी के तहत पुराने नेटवर्किंग के टावरों के रखरखाव तथा नए स्थापित होने वाले नेटवर्किंग टावरों के लिए स्थल खोजने, अनुमति लेने व उनके पंजीकरण पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डीसी नेगी ने कहा कि जिला में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा टावर लगाने अथवा केबल बिछाने एवं अन्य कार्यों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त नोडल अधिकारी (उपायुक्त) को आवेदन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन को प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों को भेजा जाएगा, जिस पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लेना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से हितधारकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी सुविधा का लाभ मिलेगा एवं लंबित मामलों का त्वरित निवारण संभव होगा।
उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों को भी इसके अधीन लाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे सरकारी भवनों की संबद्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों तथा अग्रिम शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं व कार्यालय में नेटवर्किंग के माध्यम से कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को नेटवर्क की समस्या के चलते असुविधा हो रही है, जिस कारण शिमला शहर तथा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में नेटवर्किंग की समस्या को देखते हुए इस पॉलिसी के तहत 6-6 मीटर के नेटवर्किंग टावर लगाने आवश्यक है। इस संबंध में जिला प्रशासन कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगा ताकि परस्पर कार्य पद्धति से लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम, एयरटेल व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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