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November 16, 2024

आम जन मानस के लिय बडी ही राहत की खबर/ धूल उड़ाते ट्रकों पर आरटीओ सोना सोना चौहान सख्ती ।

News portals-सबकी ख़बर (पांवटा साहिब)

जिला सिरमौर में अब  बिना तिरपाल रेत बजरी लाइम स्टोन व अन्य सामग्री को बिना ढके वाहन सडको पर धूल उड़ाते नही दिखेगे। आरटीओ जिला सिरमौर सोना चौहान ने इस बारे में कड़ा रुख़ अख़्तियार किया है।सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फेरबदल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी |

हालंकि यह कार्आय आम  जन मानस के लिय बडी ही राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फेरबदल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यदि कोई भी चारपहिया वाहन माल ढो रहा है और यदि वह पूरी तरह से ढका हुआ नही है तो उस पर कानूनी कार्यवाही 138 बी के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह जानकारी देते हुए आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि यह फैसला अभी नवम्बर 2019 किया गया है। जिसकी नौटिफिकेशन मिल चुकी है। सर्व साधारण को सूचनार्थ है कि यदि कोई भी वाहन बिना​ तिरपाल या ढके बगैर रेत, बजरी, लाइम स्टोन आदि ढोता हुआ पाया जात है तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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