Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

April 16, 2025

आम जन मानस के लिय बडी ही राहत की खबर/ धूल उड़ाते ट्रकों पर आरटीओ सोना सोना चौहान सख्ती ।

News portals-सबकी ख़बर (पांवटा साहिब)

जिला सिरमौर में अब  बिना तिरपाल रेत बजरी लाइम स्टोन व अन्य सामग्री को बिना ढके वाहन सडको पर धूल उड़ाते नही दिखेगे। आरटीओ जिला सिरमौर सोना चौहान ने इस बारे में कड़ा रुख़ अख़्तियार किया है।सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फेरबदल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी |

हालंकि यह कार्आय आम  जन मानस के लिय बडी ही राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फेरबदल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यदि कोई भी चारपहिया वाहन माल ढो रहा है और यदि वह पूरी तरह से ढका हुआ नही है तो उस पर कानूनी कार्यवाही 138 बी के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह जानकारी देते हुए आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि यह फैसला अभी नवम्बर 2019 किया गया है। जिसकी नौटिफिकेशन मिल चुकी है। सर्व साधारण को सूचनार्थ है कि यदि कोई भी वाहन बिना​ तिरपाल या ढके बगैर रेत, बजरी, लाइम स्टोन आदि ढोता हुआ पाया जात है तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Read Previous

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में आज ये रेहगा बदलाव…

Read Next

NH-07 बाई पास मुरम्मत कार्य प्रगति पर /शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में आज ये रेहगा बदलाव…

error: Content is protected !!