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जिला दण्ड़ाधिकारी सिरमौर डा0 आर0के0 परूथी ने कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के दृष्टिगत सिरमौर जिला में आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू में ढ़ील देते हुए 27 मार्च से आगामी आदेशों तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए दुकाने खुली रखने के निर्देश जारी किए है। इस दौरान आमजन बाजार से अपनी दिनचर्या का सामान जैसे दूध, राशन, फल, सब्जी तथा दवाईयां इत्यादि की खरीदारी कर सकते है।
उन्होने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आवश्यकता अनुसार ही सामान खरीदे तथा व्यर्थ में सामान का भण्डारण न करे। इसके अलावा एक परिवार से केवल एक सदस्य ही खरीदारी करने जाए और सोशल डिस्टैंसिंग का विशेष ध्यान रखे तथा आपस में एक मीटर से अधिक की दूरी बनाऐ रखना सुनिश्चित करें ताकि इस महामारी के संक्रमण से बचा जा सके।
उन्होने यह भी बताया कि इस दौरान किसी भी स्थान पर एक समय में चार से ज्यादा व्यक्ति इक्ठठे न हो और जो व्यक्ति सोशल डिस्टैंसिंग की पालना करते हुए नहीं पाया जाता है तो उसके विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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