News portals-सबकी खबर (नाहन)
नाहन के जिला परिषद भवन के सभागार में आगामी 10 व 11 मार्च 2022 को भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला सिरमौर द्वारा दो दिवसीय जिला स्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम करेंगे।
यह जानकारी देते हुए जिला भाषा अधिकारी कांता नेगी ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जिला सिरमौर के लोकनृत्यों, संगीत, गायन व वादन आदि परम्परा का पुरातन स्वरूप बनाए रखना तथा विभिन्न सांस्कृतिक दलों, गायकों व वादकों में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर जिला की लोक संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाना है।
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान जिला सिरमौर सेे पदमश्री सम्मान प्राप्त विद्या नन्द सरैक को उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दलों को पुरस्कृत किया जाएगा तथा प्रथम स्थान पर रहने वाले दल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय मेलों में विभाग द्वारा मंच प्रदान किया जाएगा तथा द्वितीय स्थान पर रहने वाले दल को राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में मंच प्रदान किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी दलों को प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सांस्कृतिक दल में कलाकारो की संख्या वादक कलाकारों सहित 20 हो परन्तुं 16 से कम न हो। इसके अलावा प्रतियोगिता में पारंपरिक लोक गीत व वाद्न ही प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित दल को केवल अपने क्षेत्र में प्रचलित नृत्य, गीत व संगीत ही प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में लोक नृत्य की अवधि 12 से 15 मिनट होगी।
उन्होंने बताया कि नृतको, गायको अथवा वादको के परिधान व आभूषण परम्परागत एवं मौलिक होने चाहिए तथा दल को पारम्परिक वाद्य यन्त्रों का प्रयोग करना होगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों का मिला जुला लोकनृत्य, गायक दल, वादक दल और कलाकारों की अदला-बदली वाला दल प्रतियोगिता में मान्य नहीं होगा।
इस प्रतियोगिता में भाषा विभाग के अर्न्तगत पंजीकृत कोई भी दल भाग ले सकता है जिसके लिए भाषा विभाग कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01702-223115 पर 5 मार्च 2022 से पूर्व पंजीकरण अथवा नामांकन करवाना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सांस्कृतिक दलों तथा संस्थाओं को विभागीय नियमानुसार मानदेय व यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता विभाग द्वारा देय होगा। निर्णायक मडल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
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