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November 15, 2024

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 29 अक्तूबर से 01 जनवरी, 2025 तक-एडीएम

News portals-सबकी खबर (नाहन ) अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी, सिरमौर एलआर वर्मा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला के पांचों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 55-पच्छाद(अ0जा0), 56-नाहन, 57-श्री रेणुकाजी(अ0जा0), 58-पांवटा साहिब व 59-शिलाई में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 29 अक्तूबर, 2024 से 01 जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 29 अक्तूबर को सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रकीरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकीरण अधिकारियों के कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन का कार्य किया जाएगा तथा 29 अक्तूबर से 28 नवम्बर, 2024 तक सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रकीरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकीरण अधिकारियों के कार्यालयों में दावे और आक्षेप दाखिल किए जाएगे। इसके अतिरिक्त 09 और 10 नवम्बर तथा 23 और 24 नवम्बर को सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की चलाया जाएगा। दावे और आक्षेपों का निपटारा 24 दिसम्बर तक किया जाएगा तथा 06 जनवरी, 2025 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्तूबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केन्द्रों, सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रकीरण अधिकारियों(एसडीएम, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकीरण अधिकारियों(एसडीएम,तहसीलदार,नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में किया जाएगा। प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियां 29 अक्तूबर से 28 नवम्बर के मध्य उपरोक्त स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए तथा विभिन्न प्रकार के दावे और आक्षेप फार्म 6,7, व 8 जो भी समुचित हो, पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतू निवा्रचन विभाग के काल सेन्टर में निःशुल्क टेलिफो सेवा पर लैण्डलाईन या मोबाईल फोन से सम्पर्क कर सकता है अथवा भारत निर्वाचन आयोग के वोटरस सर्विस पोर्टल(वोटरस.इसीआई.जीओवी.इन) पर ऑनलाइन भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके अतिरिक्त गुग्गल प्ले स्टोर से वोटर हैल्प लाईन एप डाउनलोड कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने बारे ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मण्डलों एवं युवा मंडलों से आहवान किया कि वे प्रारूप प्रकाशन की अवधि 29 अक्तूबर से 28 नवम्बर, 2024 तक प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से कटवाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

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