एजेंसियां — इस्लामाबाद
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय सरकार को उस हिंदू मंदिर का तत्काल पुनर्निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया है, जहां दिसंबर 2020 में एक भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। 30 दिसंबर, 2020 को एक अनियंत्रित भीड़ ने करक जिला के टेरी इलाके में स्थित श्री परमहंस जी महाराज की समाधि में आग लगा दी थी। यहां एक धार्मिक पार्टी के कुछ स्थानीय बुजुर्गों के नेतृत्व में एक हजार से अधिक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मंदिर को हटाने की मांग की थी, जो कि मूल रूप से 1920 से पहले बनाया गया था।
पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की थी, साथ ही हमलावरों के खिलाफ एक कार्रवाई भी की थी। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने प्रांत को धर्मस्थल के पूरा होने के लिए एक समयसीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 2017 की पाकिस्तान जनगणना के अनुसार, देश की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या 2.14 प्रतिशत है।
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