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शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच छह फीट की शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य
प्रदेश में 21 सितंबर से खुलने जा रहे स्कूलों में शिक्षक कक्षाओं की जगह खुले में बैठकर भी पढ़ा सकेंगे। मौसम अनुकूल रहने पर इसकी मंजूरी दी गई है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच छह फीट की शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य किया गया है। शुक्रवार शाम को मंत्रिमंडल के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने इस बाबत एसओपी जारी कर दी है। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
एसओपी के मुताबिक स्कूलों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में सैनिटाइजर और साबुन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। बायोमीट्रिक पर शिक्षकों और गैर शिक्षकों की हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन में स्कूलों को बंद रखा जाएगा। शनिवार और रविवार को स्कूलों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।
संस्थागत क्वारंटीन केंद्र बनाए गए स्कूलों में सैनिटाइजेशन करना होगा। पचास फीसदी शिक्षकों को स्कूलों में बुलाने को लेकर रोस्टर भी शनिवार को ही तैयार करने को कहा गया है एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि छात्र-छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल आने की आजादी होगी। किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा।
बच्चे अपने माता-पिता की लिखित अनुमति लेकर ही स्कूल आएंगे। स्कूलों में आने के इच्छुक विद्यार्थियों को अलग-अलग समय दिया जाएगा। छात्रों के इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी। किसी भी तरह बीमार महसूस करने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा। कैंपस में कहीं भी थूकना पूरी तरह वर्जित होगा।
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