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November 24, 2024

पांवटा साहिब के वार्ड न0 3 व 13 सहित कई ग्राम पंचायतों के क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम

News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब)

पांवटा साहिब नगर पालिका परिषद के वार्ड न0  3 व 13 में कोरोना पाजीटीव के मामले  आने पर संबंधित क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।


आदेशानुसार नगर परिषद पावंटा साहिब के वार्ड नम्बर 3 में आदर्श कॉलोनी बद्रीपुर में रूपेन्द्र चौहान का घर तथा  वार्ड नम्बर 13 गांव हिरपुर में  हिरेन्द्र कुमार का घर व ग्राम पंचायत अमरकोट वार्ड नम्बर 3 में  वसीम मलीक का घर, ग्राम पंचायत  भाटनवाली गांव केदारपुर वार्ड नम्बर 3 में रविन्द्र कुमार का घर, ग्राम पंचायत कांटीमश्वा में चतर सिंह के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 3 व 13 सहित ग्राम पंचायत अमरकोट के वार्ड नम्बर 3 ग्राम पंचायत भाटनवाली के वार्ड नम्बर 3 व ग्राम पंचायत कांटीमश्वा के वार्ड नम्बर 3 के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।


इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।


यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व पंचायतों में बीडीओं द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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