News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब)
पांवटा साहिब नगर पालिका परिषद के वार्ड न0 3,5,6,7,8,9,10,12 व 13 सहित पांवटा साहिब तहसील की ग्राम पंचायत गोरखुवाला, मुगलोवाला-करतारपुर, सतौन, शिवपुर, धौलाकुआ, पातलियों तथा पुरूवाला व तहसील पच्छाद की ग्राम पंचायत सराहां-खुरद के कुछ क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।
आदेशानुसार नगर परिषद पावंटा साहिब के वार्ड नम्बर 3 बद्रीपुर की आदर्श कॉलोनी में जगत सिंह का घर व सोडी मील के नजदीक हर दयाल सिंह तोमर सुपुत्र प्रताप सिंह तोमर का घर, वार्ड नम्बर 5 में यमुना विहार कॉलोनी स्थित संजीव बंसल का घर, वार्ड नम्बर 6 यूनियन बैंक गली में कैलाश देवी पत्नी रोशन लाल का घर व सूर्य कॉलोनी शुभखेडा में संजीव कुमार का घर, वार्ड नम्बर 7 पुलिस स्टेशन के समीप पुलिस कॉलोनी में राकेश कुमार हेडकांस्टेबल व नरेद्र सिंह कांस्टेबल के सरकारी आवास, वार्ड नम्बर 8 सुदर्शन कॉलोनी में सुरेश सिंह का घर, भाटिया पेलिस गली अजीत कॉलोनी में राजेश कुमार सुपुत्र युब रोशन का घर, वार्ड नम्बर 9 विश्वकर्मा चौक में शारदा सुमन पीजी के नजदीक विजय कौशिक निवास को, को कॉलोनी वार्ड नम्बर 10 में शक्ति कॉलोनी देवीनगर में नथी राम सुपुत्र काली राम का घर, वार्ड नम्बर 12 मोगिनंद में शुभम सिंह सुपुत्र अरूण कुमार का घर, वार्ड नम्बर 13 शमशेरपुर में आईटीआई के सामने अलोक पाण्डे का घर तथा शमशेरपुर में बैंक कॉलोनी में स्थित मुकेश भत्तरा के घर व शिवमन्दिर के समीप संगत सिंह का घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त तहसील पच्छाद की ग्राम पंचायत सराहां-खुरद में सहायक अभियन्ता विद्युत कार्यालय, गर्ल स्कूल के नजदीक श्याम लाल सुपुत्र कमल राज के घर को कन्टेंमेंट जोन व गर्ल स्कूल सराहां के नजदीक सुरेश शर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार, राघव नाथ शास्त्री और श्याम दत के घर को बफर जोन घोषित किया गया है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत गोरखुवाला के वार्ड नम्बर 6 के गांव पुरूवाला में गोविंद सिंह का घर, ग्राम पंचायत मुगलावाला-करतारपुर के वार्ड नम्बर 5 की आदर्श कॉलोनी राजबन में रूकम चौहान सुपुत्र बहादुर सिंह का घर, ग्राम पंचायत सतौन के वार्ड नम्बर 3 बिथू चौक में स्थित शमशेर गुप्ता सपुत्र ओम प्रकाश गुप्ता का घर, ग्राम पंचायत शिवपुर वार्ड नम्बर 5 बरोटीवाला में मदन सिंह का घर, ग्राम पंचायत धौलाकुंआ के वार्ड नम्बर 8 गुजर कॉलोनी धौलाकुंआ में सुलेमान सुपुत्र सादिक़ अहमद का घर, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 2 का गांव सूरजपुर में सरबजीत सिंह का घर तथा ग्राम पंचायत पुरूवाला में वार्ड नम्बर 9 के गांव अमर गढ़ में बलवीर सिंह के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड न0 12 की नव विहार कॉलोनी, मोगीनंद का समस्त क्षेत्र, वार्ड नम्बर 3 बद्रीपुर में आदर्श कॉलोनी, सोडी मिल के नजदीक का क्षेत्र, वार्ड नम्बर 6 की सूर्य कॉलोनी, वार्ड नम्बर 8 की सुदर्षन कॉलोनी, अजीत कॉलोनी में भाटिया पेलिस गली, वार्ड नम्बर 9 बिक्रम चौक में शारदा सुमन पीजी के नजदीक का क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत मुगलावाला करतारपुर का वार्ड नम्बर 5 की आदर्श कॉलोनी, गोरखुवाला का वार्ड नम्बर 6, सतौन का वार्ड नम्बर 3 बीथू चौक, शिवपुर का वार्ड नम्बर 5 बरोटीवाला, धौलाकुंआ का वार्ड नम्बर 8 में गुजर कॉलोनी, पातलियों का वार्ड नम्बर 2 के गांव सूरजपुर तथा ग्राम पंचायत पुरूवाला के वार्ड नम्बर 9 के गांव अमरगढ़ के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व पंचायतों में बीडीओं द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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