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प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने चालान की रकम हड़पने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है| आरोपी के खिलाफ पुलिस ने थाना बंजार में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 464 और 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी न्यायिक दंडाधिकारी बंजार की कोर्ट में रीडर है। 5 नवंबर 2022 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें पाया गया कि आरोपी ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए चालान से वसूली गई पूरी राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई। इसके लिए आरोपी ने सरकारी कागजात से छेड़छाड़ भी की है। पुलिस जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में रीडर के पद पर तैनात है। आरोपी ने 1, 61, 750 रुपये की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई थी। अदालत को बताया गया कि पुलिस जांच में आरोपी ने इस जुर्म को कबूल कर लिया है और जुर्माने की राशि पुलिस को सौंपी है। जांच के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 33 सालों से कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहा है और एक वर्ष बाद वह सेवानिवृत्त होने जा रहा है। अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इसे पूरा करने के लिए वह जुर्माने की पूरी राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवा पाया। अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए कहा कि आरोपी का आचरण किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक गंभीर है। जुर्माने की राशि का गबन कर आरोपी ने अदालत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है।
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