वकील पर हमले के मामले में भादंसं की धारा 307 के तहत हों एफआईआर
News portals-सबकी खबर (संगड़ाह)
बार एसोसिएशन सिरमौर (नाहन) ने संगड़ाह क्षेत्र के अधिवक्ता कपिल भारद्वाज पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में आईपीसी की धारा 307 के तहत कड़ी कार्यवाही की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष Adv. सुनील दत्त, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुभाष शर्मा तथा महासचिव विरेंद्र पाल शर्मा आदि पदाधिकारियों ने यहां जारी बयान में कहा कि, वकील पर हमला करने वाले को कल से गिरफ्तार नहीं किया गया है।
पुलिस थाना संगड़ाह में दर्ज किए गए उक्त मामले में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार आईपीसी की धारा 307 भी लगाना जरूरी है, क्योंकि सुनियोजित ढंग से कृषि उपकरण के हत्थे से कपिल भारद्वाज के सिर पर उन्हें मारने की नीयत से वार किए गए। वकीलों ने कहा कि, यदि पुलिस द्वारा मामले में कोताही अथवा लापरवाही बरती गई तो बार एसोसिएशन कड़े कदम उठाएगी। शुक्रवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मेडिकल कॉलेज नाहन में उपचाराधीन अधिवक्ता कपिल भारद्वाज से मिलने पहुंचे। गुरुवार सांय उन्हें संगड़ाह अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था।
संगड़ाह थाना में 31/20 दिनांक 30/04/2020 जेर धारा 341,323,506 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।
Recent Comments