News portals-सबकी ख़बर(पांवटा साहिब)
शनिवार को पांवटा अडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट न्यायलय संख्या 1 के न्यायधीष विजयलक्ष्मी की अदालत ने मुलजिम लखविंदर @ लखी पुत्र राज कुमार R / 0 मोहला ओमपूरी पोस्ट ऑफिस खातोली जिला मुजफ नगर उत्तर प्रदेश को जैरधारा 379 IPC छ : महीने की सजा व तीन हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई ।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंदर कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायत कर्ता बानी पुत्र नेक मोहमद R / 0 जम्बूखाला निहालगढ़ तहसील पांवटा साहिब ने थाना तहसील पांवटा में शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 11 – 04 – 13 को शाम के वक्त उसने अपनी नई हिरो – हौंडा मोटर साइकिल को गोंदपुर में प्रकाश के दुकान के सामने खड़ी की थी व् खुद मोबाइल खरीदने के लिए दुकान में चला गया था । जब 10 – 15 मिनट के बाद वापिस आया तो देखा कि वहा पर उसकी मोटर साइकिल नहीं थी ।
इसके पश्चात बानी ने उक्त मोटर साइकिल चोरी के बारे में थाना पोंटा साहिब में उपरोक्त मुकदमा दर्ज कराया था । जो दिनांक १२ ०४ – २०१३ को दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिसे तहकीकात करने पर आरोपी लखविंदर उर्फ ( लखी) को पुलिसे थाना हरिद्वार से मोजुदा मुकदमे में स्तनांतर करके गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी मोजुदा मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर चला रहा था । तथा आरोपी के खिलाफ मोजुदा केस FIR No 36 / 2013 Dt . 12 – 04 – 130 / 5 379 , IPC के तहत दर्ज किया गया व दोराने ट्रायल मुलजिम दोषी पाया गया ।
दोराने ट्रायल अभियोजन पक्ष दवारा 8 गवाहों के बयानों को दर्ज कराये गये । तथा जुर्म सिद्ध होने पर आज अदालत द्वारा मुलजिम को उपरोक्त लिखी सजा सुनाई गई । 16 – 1 इस मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी श्री राजेंदर कुमार शर्मा ने की ।
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